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FARIDABAD GOVT. E-SERVICE, DOCUMENT APPLY FREE

हरियाणा राज्य फ़रीदाबाद जिले की सरकारी कार्यों की सभी जानकारी यहां बिलकुल मुफ्त हे।

Make a new property ID.

i. पुरानी प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्शन लगवाने के लिए मालिक की। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, घर/फ्लैट/शॉप/ कंपनी/ऑफिस आदि जिसकी प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो, उसके मेन गेट के सामने खड़े होकर प्रॉपर्टी के मालिक की फोटो, और प्रॉपर्टी की पूरी फोटो जिसमे पूरा घर या शॉप जिसकी भी प्रॉपर्टी आईडी बनवाना चाहे उसकी पूरी फोटो,प्रॉपर्टी मालिक का आधार कार्ड, अगर पॉर्टनरशीप में प्रॉपर्टी हे तो प्रॉपर्टी के दोनो मालिक के आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के मालिक का मोबाईल नंबर जिस पर OTP आएगा, प्रॉपर्टी मालिक का नाम और पिता का नाम, प्रॉपर्टी का साईज स्क्वायर फीट में, अगर प्रॉपर्टी के मालिक के बेटो को अपने पिता जी की प्रॉपर्टी आईडी अपने पिता जी स्वर्गवास के बाद बेटो को अपने नाम करवानी हे तो पिता जी का मृत्यु परमान पत्र, अगर पिता जी का स्वर्गवास नही हुआ हे तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आदी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाईल मे 200 तक के साईज मे फाईल बनाएं और एप्लाई करे।
Owner to get objection in old property. Registry of property, house/flat/shop/company/office etc., photo of the owner of the property standing in front of the main gate of the house/flat/shop/company/office etc. whose property ID is to be made, and a complete photo of the property including the entire house or shop whose property ID is to be made. Complete photo, Aadhaar card of the property owner, if the property is in partnership, then Aadhaar cards of both the owners of the property, mobile number of the property owner on which OTP will come, name of the property owner and father's name, Size of the property in square feet, If the sons of the property owner want to get their father's property ID registered in their name after the death of their father, then the death certificate of the father, if the father has not passed away then the death certificate. Certificate is not required, create other documents in PDF file in size up to 200 and apply.
ii. अगर न्यू प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हे तो प्रॉपर्टी के मालिक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, घर/फ्लैट/शॉप/कंपनी आदि में गेट के आगे खड़े होकर फोटो और एक घर की पूरी फोटो, करेंट लोकेशन, बिजली का बिल का अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, फैमिली आईडी कार्ड नंबर, प्रॉपर्टी के मालिक का नाम और पिता जी का नाम, प्रॉपर्टी का एड्रेस, प्रॉपर्टी के मालिक का मोबाईल नंबर जिस पर OTP आएगा, आदि डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाईल मे 100 तक के साईज मे फाईल बनाएं और एप्लाई करे।
i. बच्चो के जन्म प्रमाण बनवाने के लिए आपको माता और पिता का आधार कार्ड, स्वयं सत्यापन फार्म पर साईन करके, बच्चे की अस्पताल या नगर निगम से मिली NAC सर्टिफिकेट (नगर निगम या अस्पताल से मिला बिना नाम बाला जन्म प्रमाण पत्र, जिसे NAC कहते है) जन्म फार्म NS -1, आदि डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाईल मे जो 100 केबी से जायदा साईज मे ना हो। फाईल बनाएं और एप्लाई करे। 
ii. अगर आपको 5 साल से उप्पर का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हे तो माता पिता जी के आधार कार्ड, स्वयं सत्यापन फार्म साईन करके, अस्पताल या नगर निगम से मिला NAC सर्टिफिकेट (अगर NAC सर्टिफिकेट नही है तो NAC सर्टिफिकेट बनवाने के लिऐ हमे संपर्क कर सकतें है), कोर्ट से बना एफिडेविट देरी से बनवाने के लिए, 3 पड़ोसी के आधार कार्ड और पड़ोसी के द्वारा गवाही का फार्म पड़ोसियों के द्वारा साईन करके, जन्म फार्म NS -1 साईन करके, आदि डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाईल मे 100 तक के साईज मे फाईल बनाएं और एप्लाई करे। 
4. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र के लिए सेक्टर 12 कोर्ट से फाईल लेकर ये डॉक्यूमेंट लगाएं - 3 राशन कार्ड जो 15 पहले मैं बने हों, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड, 10 क्लास स्कूल का सर्टिफिकेट, घर मे पहले परिवार के किसी सदस्य का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आदि पहले MLA या पार्षद फिर ZTO से साईन करवा के फाईल आदि डॉक्यूमेंट फाईल बनाएं और एप्लाई करे। 
7. विधवा पेंशन बनवाने के लिए आधार कार्ड, 15 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड, 15 साल बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक की पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोट से बना एफिडेविट दोबारा शादी ना करने का, आदि सभी डॉक्यूमेंट पार्षद या MLA से अटेस्टेड कराकर फाईल बनाएं और एप्लाई करे। 
8. बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए आधार कार्ड, 15 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बीपीएल राशन कार्ड 15 साल पुराने, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटो, पार्षद या MLA से एटेटेस्ट कराकर आदी डॉक्यूमेंट फाईल बनाएं और एप्लाई करे।  परिवार पहचान पत्र में बूढ़ापा पेंशन के लिए आयु वेरिफाई कराने के लिए सैक्टर -12 कोर्ट में जाय या हमसे आयु वेरिफाई कराने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड इस नंबर पर 9718832407व्हाट्सएप कर सकते है
10. जिस स्त्री के पति का 59 साल से पहले स्वर्गवास हों गया हो, उन्हे 20,000 हज़ार रुपया सरकार की तरफ़ से लेने के लिए विधवा स्त्री का आधार कार्ड, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड, 15 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोट से बना दोबारा शादी ना करने के एफिडेविड, बैंक की पासबुक का पहला पेज की कॉपी जिसमे बैंक खाता नंबर और IFSC Code लिखा हुआ हो, आदि डॉक्यूमेंट फाईल बनाएं और एप्लाई करे।  
12. फैमिली आईडी कार्ड बनवाने के लिए अपने परिवार मे सभी सदस्यों के आधार कार्ड और जिसे मुखिया बनाना चाहते हे उनकी बैंक की पासपोर्ट, परिवार के सभी सदस्यों के वोटर आईडी कार्ड, सभी की पैन कार्ड यदि बना हे तो, परिवार मे सदस्यों की इनकम साल की, बच्चे हे तो कोन सी क्लास मे हे और कोन सदस्य क्या काम करता हे, यदी की विकलांग हे तो बिकलांग का प्रमाण पत्र और कितने परसेंट विकलांग हे, किसी की पेंशन आती हे तो वो भी बताए, घर का पता, वार्ड नंबर, सभी के मोबाईल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, आदि सभी पीडीएफ फाईल मे 100 केबी तक के साईज मे फाईल बनाएं और एप्लाई करे। परिवार पहचान पत्र में बूढ़ापा पेंशन के लिए आयु वेरिफाई कराने के लिए सैक्टर -12 कोर्ट में जाय या हमसे आयु वेरिफाई कराने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड इस नंबर पर 9718832407व्हाट्सएप कर सकते है 
15. वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड,  10th क्लास की मार्कशीट, घर मे पहले जिस सदस्य का वोटर आईडी कार्ड बना हे, नाम,  घर का पता, पिन कोड,  वार्ड नंबर, विधानसभा कोन सी है, मोबाईल नंबर,  परिवार मे कितने सदस्य हे उनके नाम और उनके वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर हे तो अपनी पासपोर्ट साईज फोटो आदि डॉक्यूमेंट फाईल बनाएं और एप्लाई करे। 
20. हरियाणा और भारत देश के  किसी भी जिले की इंडेन गैस, भारत गैस, HP गैस के सिलेंडर  (LPG) गैस को घर बैठे बुकिंग कराएं। गैस बुक करने के लिए आपके पास आपकी गैस की LPG आईडी होनी चाहिएं। अगर आपके पास LPG आईडी नही है तो जहां से आपने अपना LPG गैस का कनेक्शन लिया है उस डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी LPG आईडी अपना गैस की पासबुक में लिखवा ले या नोट कर लें।


23. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ़ आसान। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड/पैन कार्ड/10th की मार्कशीट आदि कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिएं। इसके बाद आप अपने लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए सैक्टर -12 कोर्ट में जा सकते है। कब आपका लर्नर लाइसेंस बन जाए तो इसके बाद आप 6 महीने से पहले अपना ओरिजनल लाइसेंस बनवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे 9718832407 संपर्क कर सकतें है।

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